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“आभार-आपकी सेवाओं का”



• छत्तीसगढ़ राज्य का पेंशनर पोर्टल “आभार-आपकी सेवाओं का” एक एकल खिड़की तंत्र के रूप में विकसित किया गया है, ताकि एकीकृत तरीके से राज्य में पेंशन डाटाबेस और भुगतान के लिए एक केंद्रीय तंत्र लाया जा सके, जिससे ई-गर्वनेंस की अवधारणा के अन्तर्गत जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता प्रत्येक स्तर पर लाई जा सके।

• पेंशनरों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए यह वेबसाईट बनाई गई है। अपनी राय साझा करने हेतु, किसी भी संशोधन का सुझाव देने हेतु और पेंशन संबंधी मुद्दों के संबंध में अपनी शिकायतें “पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली” में पोस्ट करने के लिये पेंशन भोगियों का स्वागत है ।

• छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के तहत् संचालनालय कोष,लेखा और पेंशन, राज्य सरकार पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। संचालनालय कोष,लेखा और पेंशन द्वारा 5 संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों और छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में स्थित 28 जिला कोषालय का प्रबंधन और निगरानी करता है।

• पेंशन स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक को प्रस्तुत किया जाता है। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ) कोषालय अधिकारी कार्यालय को जारी किया जाता है। कोषालय अधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन पेमेंट कर एवं पेंशन का पहला भुगतान कर आगामी भुगतान हेतु पीपीओ बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है।






पेंशन नियम