1 |
अधिवार्षिकी आयु |
(1)छ.ग. शासकीय सेवक (अधिवार्षिकीआयु) संशोधन अध्यादेश, 2007, चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृध्दि। |
|
(2)छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक(अधिवार्षिकीआयु)( संशोधन) अधिनियम 2008 (क्रमांक 07 सन् 2008) आयुर्वेद चिकित्सकों की अधिवार्षिकी आयु में वृध्दि। |
|
(3) शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीआयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करने बाबत अध्यादेश। |
|
(4)छ.ग. शासकीय सेवक(पशु चिकित्साराजपत्रित) अधिवार्षिकी आयुसंशोधन अध्यादेश, 2008 |
|
(5)छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक(अधिवार्षिकीआयु)(संशोधन)अधिनियम, 2012(क्रमांक 12 सन् 2012), राज्य शासन के उच्चशिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षको की अधिवार्षिकी आयु में वृध्दि। |
|
(6)राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षको की अधिवार्षिकी आयु में वृध्दि। |
|
(7)छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक(अधिवार्षिकीआयु)(संशोधन)अधिनियम, 2013 चिकित्सको की अधिवार्षिकी आयु में वृध्दि। |
|
(8)छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकीआयु) (संशोधन) अधिनियम 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पशुचिकित्सा (राजपत्रित) अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु में वृध्दि। |
|
2 |
अनिवार्य सेवानिवृत्ति |
(1)20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर राज्य शासन द्वारा।
(2)दण्डस्वरूप किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत किया जा सकता है।
|
|
3 |
पेंशन की पात्रता |
(1)राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर संविदा वेतन का निर्धारण। |
|
(2)आकस्मिक तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए शासकीय सेवको को छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंर्तगत भुगतान। |
|
(3)नवीन/अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त हितलाभ। |
|
(4)सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-12-1/2007/एक-3 दिनांक 05 मार्च 2008 के अंतर्गत नियमित हुए शासकीय सेवक को पेंशन की पात्रता के संबंध में। |
|
4 |
पेंशन उपदान |
जहांपेंशन की पात्रता नहीं है वहां पेंशन के बदले प्रत्येक छमाही के लिए आधे माह का वेतन कोई सीमा नहीं है। |
|
5 |
पेंशन हेतु परिलब्धिया की सीमा |
कोई सीमा नहीं है। |
|
6 |
उपदान की गणना हेतु परिलब्धिया |
सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि पर वेतन एवं स्वीकार्य मंहगाई भत्ता |
|
7 |
उपदान की राशि |
33 वर्ष की सेवा होने पर साढ़े 16 माह का वेतन।अधिकतमरू. 20.00लाख |
|
8 |
परिवार पेंशन की उच्च दर |
67 या 7 वर्ष तक जो भी पहले हो। |
|
9 |
पेंशन का कम्प्यूटेशन |
(1)परिवार पेंशन को छोड़कर किसी भी प्रकार की पेंशन को पाने वालाअपने पेंशन को कम्यूट करा सकता है। |
|
पेंशन का कम्प्यूटेशन सीमा तक |
(1)राज्य शासन के निगम, उपक्रमों स्वशासी संस्थाओं मण्डलों निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृतिकर्मचारियों की कम्यूट की गई पेंशन के हिस्से का प्रत्यावर्तन |
|
(2)स्वीकृत पेंशन का अधिकतम एक तिहाई भाग |
|
पेंशन सारांशीकरण दर |
(3)पेंशनरों के पेंशन सारांशीकरण दर में संशोधन |
|
कंप्यूटेड पेंशन का प्रत्यावर्तन |
(4)पेंशन का कम्यूटेशननियम 1996 में संशोधन |
|
10 |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने हेतु छ.ग. सिविलसेवा(पेंशन)नियम 1976 मेंसंशोधन |
|
11 |
अमांग प्रमाण पत्र |
सेवानिवृत्ति के प्रकरणोंमें न मांग न जांचप्रमाणपत्र जारीकरने के संबंध में। |
|
12 |
यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान |
(1) 01.01.96 एवं इसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर पेंशन/परिवारपेंशन का पुनरीक्षण |
|
(2) 01.01.96 के पूर्व सेवानिवृत्त होने पर पेंशन/परिवारपेंशन का पुनरीक्षण |
|
(3) 2006 के पूर्व एवं इसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर पेंशन/परिवारपेंशन का पुनरीक्षण |
|
13 |
वेतन पुनरीक्षण |
(1)01.01.1996 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति पर पेंशन पुनरीक्षण |
|
(2) 01.01.96 के पूर्व सेवानिवृत्त होने पर पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण |
|
(3)राज्य के कर्मचारियों को अंतरिम राहत स्वीकार करने बाबत्। |
|
(4)01.01.2006 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति पर पेंशन पुनरीक्षण |
|
(5)01.01.2006 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति पर पेंशन पुनरीक्षण का एरियर्स भुगतान |
|
(6)01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्तिपर पेंशन पुनरीक्षण |
|
(7)01.01.2006 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति पर पेंशनपुनरीक्षण |
|
(8)01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्ति पर पेंशन पुनरीक्षण |
|
(9)01.01.1996 से 30.09.1996 के मध्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवको के पेंशन का पुनरीक्षण |
|
(10)वर्ष 2006 के पूर्व एवं 2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त/पेंशनभोगियों एवंपरिवारपेंशनभोगियों की पेंशन/परिवारपेंशन का पुनरीक्षण |
|
(11) 01.01.2016 अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवारपेंशन का पुनरीक्षण |
|
(12) शासकीय सेवकों पर आश्रित संबंधियो के लिए आय की अधिकतम सीमा |
|
(13) 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त परिवारपेंशनभोगियों की पेंशन/परिवारपेंशन का पुनरीक्षण |
|
14 |
परिवार पेंशन |
(1)परिवार पेंशन हेतु आश्रितता प्रमाणपत्र |
|
(2)पेंशननियम 47 मेंसंशोधन |
|
15 |
जन्मतिथि की मान्यता |
संयुक्तसंचालक कोष लेखा एवं पेंशनको प्रत्यायोजित शक्तियां |
|
16 |
पेंशन |
पेंशननियम 1976 के नियम 9 में संशोधन |
|
17 |
पेंशन/परिवार पेंशन |
(1)सेवानिवृत्ति शासकीय कर्मचारियों के पेंशन/परिवारपेंशन का त्वरितनिराकरण |
|
(2)पेंशनप्रकरणोंका निराकरण |
|
(3)गुमशुदा/लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधाएं पेंशन/परिवार पेंशन का त्वरित निराकरण |
|
18 |
सविलियन पेंशनर |
संविलियन पेंशनरां को 6 वां वेतनआयोग का लाभ |
|
19 |
असाधारण पेंशन |
(1)छ.ग. पुलिस कर्मचारी वर्गअसाधारण परिवार निवृत्ति वेतननियम 1965 में पेंशन का पुनरीक्षण |
|
(2)छ.ग. पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतननियम 1965 मेंसंशोधन |
|
(3)छ.ग. पुलिसकर्मचारीवर्गअसाधारणपरिवारनिवृत्तिवेतननियम 1965 मेंसंशोधन |
|
20 |
पेंशन मैंनेजमेंट सिस्टम आभार |
(1)राज्य के पेंशनरों हेतुआनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम आभार आपकी सेवाओं का लागू करने के संबंध में। |
|
(2) शासकीय सेवको की सेवानिवृत्तिपश्चात् आगामी तिथि पर वेतन वृध्दि की अपात्रता के संबंध में। |
|
21 |
पेंशन प्रकरणों का निराकरण |
1)पेंशनप्रकरणों का निराकरण |
|
(2)पेंशनप्रकरणों का निराकरण |
|
(3)सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशनप्रकरणों का निराकरण एवंउन्हें समय पूर्व आवश्यक प्रपत्रों को प्रदाय किया जाना |
|
(4) पेंशन प्रकरणों/परिवार पेंशन प्रकरणों का त्वरितनिराकरण। |
|
(5)पेंशनप्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन सेल का गठन। |
|
(6)सेवानिवृत्ति शासकीय कर्मचारियों के पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण |
|
(7)पेंशन प्रकरणों का निराकरण |
|
(8) पेंशन प्रकरणों का निराकरण |
|
22 |
अवकाश नकदीकरण |
1)अवकाश नकदीकरण व्यय का वर्गीकरण। |
|
(2)मंहगाई वेतन को समर्पित अवकाश की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल करने बाबत |
|
(3) शासकीय सेवको की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदभुगतान की पात्रता। |
|
(4) शासकीय सेवको की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदभुगतान की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण। |
|
23 |
पेंशनर कल्याण मंडल |
(1)पेंशनर कल्याण मंडल का गठन। |
|
(2)पेंशनर कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों को यात्रा देयक भुगतान। |
|
(3)पेंशनर कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों की कार्यावधि समाप्त होने पर मंडल का पुर्नगठन। |
|
(4) छ.ग. पेंशनर कल्याणनिधि नियममें संशोधन। |
|
(5)पेंशनर कल्याणमंडल का गठन। |
|
(6)पेंशनर कल्याणमंडल का गठन। |
|
(7)कार्यकारिणी समिति में सदस्य श्रीएम. एन. रजक का मनोनयन। |
|
(8)पेंशनरकल्याणनिधि नियम 1997 के संबंध में। |
|
(9)पेंशनरों की पेंशनविसंगति एवं कठिनाईयों का निवारणसंबंधी |
|
24 |
अहर्तादायी सेवा तथा सेवा में व्यवधान |
(1)-तकनीकी त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओ का लाभ वेतन निर्धारण,अवकाश इत्यादि के प्रयोजनो के लिए दिये जाने बाबत्समेकित निर्देश।
(2)-त्यागपत्र देने पर पूर्व सेवा की गणना-किसी कर्मचारी द्वारा अपने पद से या सेवा से त्यागपत्र देने पर पूर्व सेवा का हरण नहीं होगा यदि उसके द्वारा उचित माध्यम से किसी दूसरी नियुक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रार्थनापत्र भेजा गया हो।
(3)सेवा में व्यवधान का प्रभाव-निम्न प्रकरणो को छोड़कर,शासकीय सेवा की व्यवधान से उसकी पूर्व सेवा का हरण हो जाता है-
(ए)अधिकृतअवकाश के कारण गैर हाजिरी (बी) जब तक अनुपस्थित व्यक्ति के पद की पूर्ति नहीं कर दी जाती तब तकअधिकृतअवकाश के अनुक्रम मेंअनधिकृत अनुपस्थिति,
(सी) निलंबन, जहां बाद में चाहे उसी अथवा किसी भिन्न पद परपुनः स्थापना की जाती है अथवा निलंबनावधि मेंरहते हुए, जहांशासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है अथवा सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाती है अथवा सेवानिवृत्त कर दी जाती है,
(डी) सेवा से पदच्युति अथवा पृथक्करण के पश्चात् पेंशन योग्य सेवा में पुनः स्थापना,
(ई) कार्यालय टूटने अथवा स्थापना में कमी के कारण नियुक्ति न रहनेअथवा सक्षमअधिकारी के आदेषानुसारगैरअर्हतादायीसेवा की स्थापना में, जो शासन के नियंत्रणाधीन है,में स्थानांन्तरण,
(एफ) किसी एक पद से दूसरे पद परस्थानांन्तरण के दौरान कार्यभार ग्रहण करने का समय
(4)सेवा में व्यवधानों का दोषमार्जनः-सेवापुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी उपदर्शन के अभाव में शासन के अधीन सेवक द्वारा दो बार की गई सिविलसेवा के बीच में व्यवधान सेवा से त्यागपत्र देने, हटाये जाने या पदच्युत किए जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्पन्न व्यवधान के अतिरिक्त स्वयमेव दोष माजित माना जायेगा तथा व्यवधान के पूर्व की सेवा अर्हतादायी सेवा मानी जायेगी। |
|
25 |
पेंशन पर राहत |
पेंशन राहत की दरें |
|
26 |
विविध |
(1) छत्तीसगढ़ राज्य का गठन-दोनोंराज्यों के मध्य पेंशनरीदायित्वों का विभाजन |
|
(2)प्रथम पेंशन भुगतान के प्रक्रिया मेंसंशोधन |
|
(3)पेंशन एवंअन्य स्वत्वपरिलाभो के त्वरित निराकरण के संबंध में। |
|
(4) शासकीय सेवको से सेवानिवृत्ति उपरांत वसूली |
|
(5) छ.ग. वेतनपुनरीक्षणनियम 2009 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना मेंआगामी वेतनवृध्दि की तारीख |
|
(6)पेंशनभोगियो की जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया में संशोधन। |
|
(7)राज्य शासन के पेंशनरो/परिवारपेंशनरो के लिए डीजिटल जीवन प्रमाणपत्र की व्यवस्था। |
|
(8)सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा छ.ग. शासन सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन भुगतान कीयोजना। |
|
(9)पेंशनभोगियो की जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ायेजाने के संबंध में। |
|
(10)पेंशनभोगियों के लिये जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सीमा दिसंबर 2020 तक बढ़ाये जाने के संबंध में। |
|