1 |
अधिवार्षिकी आयु |
62 वर्ष तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक हेतु 65 वर्ष |
2 |
एैच्छिक सेवानिवृत्ति |
18 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण होने पर |
3 |
अनिवार्य सेवानिवृत्ति |
01. 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर राज्य शासन द्वारा
02. दण्ड स्वरूप किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त किया जा सकता है। |
4 |
पेंशन की पात्रता |
10 वर्ष या इससे अधिक अर्हतादायी सेवा पूरी होने पर |
5 |
उपदान की पात्रता |
5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी होने पर |
6 |
सेवा उपदान |
जहां पेंशन की पात्रता नही है वहां पेंशन के बदले प्रत्येक छमाही के लिये आधे माह का वेतन |
7 |
कुल अर्हतादायी सेवा |
अधिकतम 33 वर्ष या 66 छमाही अवधि 3 माह या इससे अधिक को 1 छमाही मान लिया जावेगा । |
8 |
पेंशन हेतु परिलब्धियां की सीमा |
कोई सीमा नही है। |
9 |
पेंशन की गणना हेतु परिलब्धि |
सेवा के अंतिम माह की परिलब्धियां मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन महंगाई वेतन सहित स्टेनोग्राफर को प्राप्त होने वाला द्विभाषी भत्ता |
10 |
उपदान की गणना हेतु परिलब्धि |
सेवानिवृत्ति /मुत्यु की तिथि पर वेतन एवं स्वीकार्य मंहगाई भत्ता |
11 |
पेंशन की राशि |
33 वर्ष की सेवा पर परिलब्धियों का 50 पतिशत पेंशन । इससे कम होने पर अनुपातिक दर से कम । |
12 |
उपदान की राशि |
33 वर्ष की सेवा होने पर साढे़ 16 माह का वेतन । अधिकतम रूपये 20 लाख |
13 |
परिवार पेंशनर |
वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्युनतम रू 7750/- |
14 |
परिवार पेंशन की उच्च दर |
67 वर्ष या 07 वर्ष जो भी पहले हो। |
15 |
परिवार पेंशन कब तक देय |
विधवा या विधुर को मृत्यु पर्यन्त या पुर्नविवाह तक इनमें से जो भी पहले हो । बच्चों के मामलें में 25 वर्ष की आयु या विवाह होने तक जो भी पहले हो परिवार में यदि कोई अपंग बच्चे हो तो जीवन पर्यन्त । |
16(1) |
पेंशन का कम्यूटेशन |
परिवार पेंशन को छोड़कर किसी भी प्रकार की पेंशन पाने वाला अपने पेंशन को कम्यूट करा सकता है । |
16(2) |
किन्हे पात्रता नही है |
जिसके विरूद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व से विभागीय या न्यायिक कार्यवाहीयां चल रही है एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो । |
16(3) |
पेंशन कम्युटेशन सीमा तक |
स्वीकृत पेंशन का अधिकतम एक तिहाई भाग की । |