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पेंशन नियम एक नजर में
1 अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक हेतु 65 वर्ष
2 एैच्छिक सेवानिवृत्ति 18 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण होने पर
3 अनिवार्य सेवानिवृत्ति 01. 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर राज्य शासन द्वारा
02. दण्ड स्वरूप किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
4 पेंशन की पात्रता 10 वर्ष या इससे अधिक अर्हतादायी सेवा पूरी होने पर
5 उपदान की पात्रता 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी होने पर
6 सेवा उपदान जहां पेंशन की पात्रता नही है वहां पेंशन के बदले प्रत्येक छमाही के लिये आधे माह का वेतन
7 कुल अर्हतादायी सेवा अधिकतम 33 वर्ष या 66 छमाही अवधि 3 माह या इससे अधिक को 1 छमाही मान लिया जावेगा ।
8 पेंशन हेतु परिलब्धियां की सीमा कोई सीमा नही है।
9 पेंशन की गणना हेतु परिलब्धि सेवा के अंतिम माह की परिलब्धियां मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन महंगाई वेतन सहित स्टेनोग्राफर को प्राप्त होने वाला द्विभाषी भत्ता
10 उपदान की गणना हेतु परिलब्धि सेवानिवृत्ति /मुत्यु की तिथि पर वेतन एवं स्वीकार्य मंहगाई भत्ता
11 पेंशन की राशि 33 वर्ष की सेवा पर परिलब्धियों का 50 पतिशत पेंशन । इससे कम होने पर अनुपातिक दर से कम ।
12 उपदान की राशि 33 वर्ष की सेवा होने पर साढे़ 16 माह का वेतन । अधिकतम रूपये 20 लाख
13 परिवार पेंशनर वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्युनतम रू 7750/-
14 परिवार पेंशन की उच्च दर 67 वर्ष या 07 वर्ष जो भी पहले हो।
15 परिवार पेंशन कब तक देय विधवा या विधुर को मृत्यु पर्यन्त या पुर्नविवाह तक इनमें से जो भी पहले हो । बच्चों के मामलें में 25 वर्ष की आयु या विवाह होने तक जो भी पहले हो परिवार में यदि कोई अपंग बच्चे हो तो जीवन पर्यन्त ।
16(1) पेंशन का कम्यूटेशन परिवार पेंशन को छोड़कर किसी भी प्रकार की पेंशन पाने वाला अपने पेंशन को कम्यूट करा सकता है ।
16(2) किन्हे पात्रता नही है जिसके विरूद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व से विभागीय या न्यायिक कार्यवाहीयां चल रही है एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
16(3) पेंशन कम्युटेशन सीमा तक स्वीकृत पेंशन का अधिकतम एक तिहाई भाग की ।
-ः पेंशन प्रकरणों को निराकृत करने हेतु आवश्यक प्रपत्र व अभिलेखों की सूची :-
01- प्रकरण से संबंधित उपयुक्त प्रपत्र -
(अ) प्रपत्र -6 के साथ प्रपत्र-7
या
(ब) परिवार पेंशन के प्रकरण में प्रपत्र -17 के साथ प्रपत्र -18
02- सेवा पुस्तिका ।
03- पेंशन ज्ञात करने के लिये औसत उपलब्धियों के गणना पत्रक -
(उपरोक्त 1 (अ) के प्रकरण के संबंध में )
04- राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर दो प्रतियों में
या
पेंशन हितग्राही जैसे प्रकरण हो हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर न हो, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित बायें हाथ का अंगूठा तथा अंगूलियों की चिन्ह दो प्रतियों में ।
05- कार्यालय द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार के संयुक्त छायाचित्र (फोटाग्राफ) चार प्रतियों में (उपरोक्त 1- (अ) के प्रकरण के संबंध में)
या
हितग्राही के पासपोर्ट आकार के अभिप्रमाणित छायाचित्र (फोटोग्राफ) तीन प्रतियों में (उपरोक्त-(1) (ब) के प्रकरण के संबंध में )
06- पहचान के चिन्ह उवं उंचाई का अभिप्रमाणित विवरण तीन प्रतियों में (स्वयं पेंशनर अथवा परिवार हितग्राही के के जैसा भी प्रकरण हो)
07- मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के लिये नामांकन पत्र
08- वसूली की सहमति का घोषणा पत्र
09- न मांग प्रमाण पत्र
10- अंतिम वेतन प्रमाण पत्र
11- न घटना प्रमाण पत्र उपरेक्त 1-(अ) के संबंध में यदि पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति पूर्व प्रस्तुत किया गया है, यह प्रमाण पत्र बाद में भेजा जाना है
12- पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान न प्राप्त करने संबंधी घोषणा पत्र ।
13- परिवार विवरण प्रपत्र तीन में
14- पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि का विभाजन
15- छत्तीसगढ से बाहर पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में प्रत्याशित पेंशन तथा/ या मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान का विवरण दिनांक सहित तथा भविष्य के लिये भुगतान बंद करने का प्रमाण पत्र
16- असक्षमता /असमर्थता पेंशन प्रकरण के संबंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी /बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रपत्र -22 में संलग्न करना ।


पेंशन नियम