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ई-पी.पी.ओ.



      पेंशनरों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने तथा पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु संचालनालय कोष,लेखा एवं पेंशन द्वारा एन.आई.सी के सहयोग से नवीन एकीकृत ऑनलाईन पेंशन मेनेजमेंट सिस्टम “ आभार-आपकी सेवाओं “ का बनाया गया है। इस सिस्टम में सात मॉड्यूल होंगे, जो एकीकृत रूप से निम्नानुसार कार्य संपादित करेंगेः-
(1) कार्यालय प्रमुख मॉड्यूल-
      स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में पेंशन प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को ऑनलाईन प्रकरण सेवानिवृत्ति के 03 माह पूर्व प्रेषित करना । संभागीय संयुक्त संचालक एवं कोषालय अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज भी ऑनलाईन प्रेषित करना। नियुक्तिकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष एवं प्रशासकीय विभाग की दशा में न मांग, न जांच एवं न घटना संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन ऑनलाईन प्रेषित करना।
(2) प्रशासकीय विभाग मॉड्यूल-
      ऑनलाईन प्राप्त कर प्रमाण पत्र अधीनस्थ विभागाध्यक्ष, संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना ।
(3) विभागाध्यक्ष मॉड्यूल-
      नियुक्तिकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त कर प्रमाण पत्र अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना ।नियुक्तिकर्ता शासन होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना जारी संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से ऑनलाईन प्राप्त कर संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करना ।
(4) संभागीय संयुक्त संचालक मॉड्यूल-
      कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन भरी गयी जानकरियों तथा भौतिक रूप से प्राप्त अभिप्रमाणित पेंशन प्रपत्र एवं सर्विस बुक का परीक्षण करना। प्राप्त अग्रिम प्रकरण को सेवानिवृत्ति तिथि तक डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-पी.पी.ओ/ई-जी.पी.ओ/ई-सी.पी.ओ ( पी.पी.ओ - पेंशन भुगतान आदेश, जी.पी.ओ-उपादान भुगतान आदेश, सी.पी.ओ.-सारांशिकरण भुगतान आदेश ) कोषालय अधिकारी को ऑनलाईन जारी करना एवं कार्यालय प्रमुख को ऑनलाईन तथा पेंशनर्स को ई-मेल के माध्यम से कव्हरिंग लेटर स्वतः प्रेषित करना ।
(5) कोषालय अधिकारी मॉड्यूल-
      संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी ई-पी.पी.ओ/ई-जी.पी.ओ/ई-सी.पी.ओ को ऑनलाईन प्राप्त कर ई-देयक तैयार कर भुगतान की कार्यवाही किया जाना। पेंशनर का कोषालय में स्वंय के सत्यापन हेतु उपस्थिति की अनिवार्यता कर दिया गया है। भुगतान के पश्चात स्वतः पेंशनर द्वारा चयन किये गये बैंक में आगामी पेंशन भुगतान हेतु नोडल बैंक को डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-पी.पी.ओ एवं वांछित अभिलेख ऑनलाईन प्रेषित करना।
(6) बैंक मॉड्यूल-
      बैंक द्वारा ई-पी.पी.ओ एवं वांछित दस्तावेज ऑन लाईन प्राप्त होने पर बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को भुगतान करनें के पश्चात् एम.आई.एस साईबर ट्रेजरी से साझा करना।
(7) डीटीएपी मॉड्यूल-
      विभिन्न माड्यूल के मध्य नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करना है। शासन द्वारा समय - समय पर जारी पेंशन संबंधित दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करना। पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना । पेंशन डाटा बेस एवं वेबसाईट तथा मोबाईल ऐप का परिचालन।
      नवीन एकीकृत ऑनलाईन पेंशन मेनेजमेंट सिस्टम आभार-आपकी सेवाओं का दिनांक 31 मई, 2018 से लागू होने के लाभ निम्नानुसार होंगेः-
(1) न्यायालयिन प्रकरण में भी कमी आएगी।
(2) राज्य में पेंशन भुगतान एवं स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत व्यवस्था एवं वास्तविक पेंशन डाटाबेस निर्माण होगा।
(3) ई-गर्वनेंस की अवधारणा के अन्तर्गत जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता प्रत्येक स्तर पर होगी।
(4) सुशासन की अवधारणा के अन्तर्गत सभी पेंशनरो के लिए सरलीकृत एवं बेहतर सेवा प्रदाय वेबसाईट, SMS अलर्ट, ई.मेल, पेंशनर्स ऐप, मासिक एवं वार्षिक पेंशन विवरण के माध्यम से दिया जावेगा। पेंशनर के समस्यायों के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण हेतु पेंशन निवारण प्रकोष्ठ की व्यवस्था होगी।
(5) पेंशनर्स को बैंकों द्वारा समय पर संभावित रूप से अनियमित भुगतान के रोकथाम की व्यवस्था होगी।
(6) पेंशन देयता के सही आंकलन के साथ बेहतर कैश एवं ऋण प्रबंधन की व्यवस्था होगी।



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